क्या आप भी हरियाणा में रहते है और EWS CERTIFICATE बनवाना चाहते है ?

आपको पहले ये देखना होगा कि आप EWS के लिए पात्र है या नही तो हम आपको बता दे की EWS के लिए कौन – कौन APPLY कर सकता है

हरियाणा के निवासी EWS प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि वे निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करते हैं:

आप सामान्य वर्ग से हैं किसी आरक्षित वर्ग, जैसे SC, ST,OBC, BC से नहीं है।

पिछले वित्तीय वर्ष के अनुसार आपकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹8,00,000 से कम होनी चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में आपके पास पांच एकड़ से अधिक जमीन कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।

आपके पास शहरी क्षेत्र में 200 वर्ग गज से अधिक आवासीय संपत्ति नहीं होनी चाहिए।

आवेदक के पास पांच एकड़ से अधिक कृषि भूमि, 1000 वर्ग फीट आवासीय फ्लैट या 100 गज आवासीय भूमि नहीं होना चाहिए।

यदि आपके परिवार की मुखिया केवल एक महिला है।

आपकी आय प्राथमिक स्रौत शारीरिक श्रम है।

माता पिता दोनों की शिक्षा उच्चतर माध्यमिक से कम है।

आप राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआर ईजीए) के सदस्य है ।

EWS प्रमाण पत्र हरियाणा के लिए आवेदन करने के लिए पहले आपको बहुत से दस्तावेजों की जरूरत होती थी, लेकिन अब सरकार ने इन सबको हटा दिया। अब आप सरल पोर्टल पर जाकर सिर्फ अपनी फैमिली आइडी से EWS सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। आपको किसी भी अधिकारी के साइन की जरूरत नहीं पड़ेगी।

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